जालंधर: देश भर में आज यानी 10 अप्रैल को श्रद्धा और आस्था के साथ महावीर जयंती मनाई जा रही है। वहीं इसके चलते पंजाब भर में मांस और अंडे की दुकानों को बंद रखने के आदेश जारी किए है।राज्य के जिलों के एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 10 अप्रैल को भगवान महावीर जयंती के दिन हर शहर में मांस और अंडे की दुकानों को बंद रखने के आदेश जारी किए है।इसके साथ ही जिलाों में अंडे की दुकानों, होटल, ढाबों, रेस्तरां, स्ट्रीट वेंडरों पर भी इनकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। कहा जा रहा है कि इस दिन जैन धर्म के अनुयायी अहिंसा, सत्य और अन्य धर्मों के प्रति सम्मान को प्रोत्साहित करते हुए उपवास रखते हैं, शाकाहारी भोजन का सेवन करते हैं। इसी वजह से जैन समुदाय की धार्मिक भावनाओं को देखते हुए बाजारों में मांस व अंडे के खाने-पीने की बिक्री पर रोक लगाई जाती है

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