नई दिल्ली. दिल्ली की विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आप विधायक मनोज कुमार को तीन महीने जेल की सजा सुनाई। कोर्ट ने कुमार को 2013 विधानसभा चुनाव के दौरान चुनावी प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने का दोषी पाया। कुमार पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।

मनोज कुमार पर ईस्ट दिल्ली के कल्याण पुरी इलाके में चुनावी प्रक्रिया के दौरान अवरोध पैदा करने का आरोप लगा था। कोर्ट ने 11 जून को सरकारी काम में बाधा डालने, बूथ पर माहौल खराब करने की धाराओं में दोषी ठहराया। हालांकि, सजा सुनाने के बाद अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने मनोज कुमार को 10 हजार के बांड पर जमानत दे दी।

2013 विधानसभा चुनाव के दौरान मनोज कुमार पर 50 से ज्यादा आप कार्यकर्ताओं के साथ एमसीडी स्कूल के गेट पर हंगामा करने का आरोप लगा था। इस दौरान मतदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा था। आप कार्यकर्ताओं ने इस दौरान स्कूल का मेन गेट भी बंद कर दिया था, जिससे पुलिसकर्मी और चुनाव में लगे कर्मी भी अंदर बंद हो गए थे। हंगामे के चलते मतदान के बाद मतपेटियां भी दूसरे रास्ते से बाहर निकालनी पड़ी थीं।

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