सुप्रीम कोर्ट जीएसटी से जुड़े मामले में बने कानून पर विचार करेगा. GST एक्ट में क्या बिना FIR गिरफ्तारी हो सकती है ? या क्या किसी आरोपी को अग्रिम जमानत दी जा सकती है या नहीं? जैसे मुद्दों पर इसमें विचार किया जाएगा. केंद्र सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. केंद्र सरकार ने CGST की धारा 69 के तहत गिरफ्तारी के अधिकार पर कोर्ट से स्पष्टीकरण मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में क्या GST के तहत टैक्स जमा ना करने वाले को बिना FIR गिरफ्तार किया जा सकता है? इस बडे मुद्दे पर विचार होगा. लेकिन GST टैक्स से फर्जीवाड़ा करने वालों को फिलहाल गिरफ्तार करना वैध है. सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने अर्जी दाखिल कर कहा है कि एक्ट में अथॉरिटी द्वारा CGST से फर्जीवाड़ा करने वाले को गिरफ्तार करने का प्रावधान है. लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसे गैरकानूनी बताते हुए जमानत दी है जबकि तेलंगाना हाई कोर्ट ने इसे सही बताया है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट तय करे कि इस धारा के तहत क्या अधिकार हैं.
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