जालंधर प्रशासन ने 50 इमिग्रेशन फर्मों के लाइसेंस रद्द किए – धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी: डॉ. हिमांशु अग्रवाल जालंधर, 31 मार्च: अनधिकृत इमिग्रेशन फर्मों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए, जालंधर प्रशासन ने जिले में 50 ऐसे व्यवसायों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। उपायुक्त डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने बताया कि कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के बावजूद ये कंपनियां अपने लाइसेंस का नवीनीकरण कराने में विफल रही हैं। नोटिस का जवाब न देने पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए उनके लाइसेंस रद्द कर दिए।

डॉ. अग्रवाल ने कानूनी मानदंडों का पालन नहीं करने वाली आव्रजन फर्मों से लोगों की सुरक्षा के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने जनता से आग्रह किया कि वे केवल पंजीकृत आव्रजन फर्मों से ही परामर्श करें, जिन्होंने प्रशासन से उचित लाइसेंस प्राप्त किया हो।

उन्होंने आगे कहा कि जालंधर प्रशासन जिले में संचालित सभी आव्रजन फर्मों पर लगातार नजर रखता है और बिना वैध लाइसेंस के कारोबार चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करता है। इस कदम का उद्देश्य आव्रजन क्षेत्र में धोखाधड़ी की प्रथाओं पर अंकुश लगाना तथा यह सुनिश्चित करना है कि निवासियों को वैध और पारदर्शी सेवाएं प्राप्त हों।

यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि प्रशासन ने फर्मों की ओर से अनियमितताओं के कारण कुछ और लाइसेंसों को समीक्षा के अधीन रखा है। डीसी ने यह भी कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार आने वाले दिनों में ये लाइसेंस रद्द भी किए जा सकते हैं।

इसके अलावा, डॉ. अग्रवाल ने विदेश जाने के इच्छुक लोगों से अपील की कि वे हमेशा कानूनी आव्रजन मार्ग चुनें। उन्होंने उन्हें केवल पंजीकृत आव्रजन सलाहकारों से संपर्क करने की सलाह दी, जिनकी सूची www.jalandhar.nic.in और www.emigrate.gov.in वेबसाइटों पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए, व्यक्ति 95306-41790 पर प्रोटेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेंट्स हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं या [email protected] पर ईमेल कर सकते हैं। उल्लिखित वेबसाइट आव्रजन अधिनियम 1983 के तहत आव्रजन नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है, साथ ही आव्रजन से संबंधित शिकायतें दर्ज करने की सुविधा भी प्रदान करती है।

उन्होंने यह भी बताया कि जिला रोजगार एवं कारोबार ब्यूरो, जालंधर ने विदेश में रोजगार चाहने वालों के लिए प्रस्थान-पूर्व अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है।

इच्छुक उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए http://pdot.mea.gov.in पर जा सकते हैं। पंजीकरण के लिए वे ब्यूरो की हेल्पलाइन 90569-20100 पर संपर्क कर सकते हैं या कार्य दिवसों में जिला प्रशासनिक परिसर स्थित ब्यूरो कार्यालय में आ सकते हैं।

 

डॉ. अग्रवाल ने कानूनी मानदंडों का पालन नहीं करने वाली आव्रजन फर्मों से लोगों की सुरक्षा के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने जनता से आग्रह किया कि वे केवल पंजीकृत आव्रजन फर्मों से ही परामर्श करें, जिन्होंने प्रशासन से उचित लाइसेंस प्राप्त किया हो।

उन्होंने आगे कहा कि जालंधर प्रशासन जिले में संचालित सभी आव्रजन फर्मों पर लगातार नजर रखता है और बिना वैध लाइसेंस के कारोबार चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करता है। इस कदम का उद्देश्य आव्रजन क्षेत्र में धोखाधड़ी की प्रथाओं पर अंकुश लगाना तथा यह सुनिश्चित करना है कि निवासियों को वैध और पारदर्शी सेवाएं प्राप्त हों।

यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि प्रशासन ने फर्मों की ओर से अनियमितताओं के कारण कुछ और लाइसेंसों को समीक्षा के अधीन रखा है। डीसी ने यह भी कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार आने वाले दिनों में ये लाइसेंस रद्द भी किए जा सकते हैं।

इसके अलावा, डॉ. अग्रवाल ने विदेश जाने के इच्छुक लोगों से अपील की कि वे हमेशा कानूनी आव्रजन मार्ग चुनें। उन्होंने उन्हें केवल पंजीकृत आव्रजन सलाहकारों से संपर्क करने की सलाह दी, जिनकी सूची www.jalandhar.nic.in और www.emigrate.gov.in वेबसाइटों पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए, व्यक्ति 95306-41790 पर प्रोटेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेंट्स हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं या [email protected] पर ईमेल कर सकते हैं। उल्लिखित वेबसाइट आव्रजन अधिनियम 1983 के तहत आव्रजन नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है, साथ ही आव्रजन से संबंधित शिकायतें दर्ज करने की सुविधा भी प्रदान करती है।

उन्होंने यह भी बताया कि जिला रोजगार एवं कारोबार ब्यूरो, जालंधर ने विदेश में रोजगार चाहने वालों के लिए प्रस्थान-पूर्व अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है।

इच्छुक उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए http://pdot.mea.gov.in पर जा सकते हैं। पंजीकरण के लिए वे ब्यूरो की हेल्पलाइन 90569-20100 पर संपर्क कर सकते हैं या कार्य दिवसों में जिला प्रशासनिक परिसर स्थित ब्यूरो कार्यालय में आ सकते हैं।

Disclaimer : यह खबर उदयदर्पण न्यूज़ को सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। उदयदर्पण न्यूज़ इस खबर की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं करता है। यदि इस खबर से किसी व्यक्ति अथवा वर्ग को आपत्ति है, तो वह हमें संपर्क कर सकते हैं।