
महाराष्ट्र : उपमुख्यमंत्री और एनसीपी के नेता अजित पवार को आयकर विभाग के 2021 के बेनामी संपत्ति मामले में बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को दिल्ली के बेनामी संपत्ति लेन-देन अपीलीय न्यायाधिकरण ने पवार और उनके परिवार के खिलाफ आरोपों को खारिज कर दिया और उनके द्वारा जब्त की गई सभी संपत्तियों को मुक्त कर दिया।
यह मामला 7 अक्टूबर 2021 का है, जब आयकर विभाग ने अजित पवार और उनके परिवार के खिलाफ बेनामी संपत्ति के आरोपों में कई कंपनियों पर छापे मारे थे। इस दौरान कुछ दस्तावेज बरामद हुए थे, जिनसे यह आरोप लगाया गया था कि अजित पवार और उनके परिवार ने बेनामी संपत्तियों का स्वामित्व रखा है।हालांकि, अपीलीय न्यायाधिकरण ने यह आरोप खारिज कर दिए। न्यायाधिकरण ने कहा कि इन आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं। अजित पवार, उनकी पत्नी सुनेत्रा और उनके बेटे पार्थ अजीत पवार का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता प्रशांत पाटिल ने अदालत में यह तर्क दिया कि पवार परिवार ने कोई गलत काम नहीं किया है और बिना सबूत के उन पर आरोप नहीं लगाए जा सकते। न्यायाधिकरण ने 5 नवंबर 2024 को आयकर विभाग की अपील खारिज कर दी, जिससे उनका पिछला फैसला बरकरार रहा और विभाग द्वारा जब्त की गई संपत्तियां रिहा कर दी गईं।