पंजाब : दरअसल डिप्टी कमिश्नर तरनतारन राहुल ने बताया कि पंजाब राज्य ई-गवर्नेंस सोसायटी, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के असलहा धारकों द्वारा अपने असलहा लाइंसैंस संबंधित सेवा केंद्र में ई-सेवा सॉफ्टवेयर के माध्यम से कोई सेवा नहीं मिली है तो वह तुरंत अपना लाइसैंस कैंसल करने या मृतक असला लाइसैंस धारक के दर्ज मामले संबंधित निपटारा आदि करवाने के लिए 31 दिसंबर 2024 से पहले-पहले हर हालत में असला शाखा में जरूरतमंद दस्तावेज जमा कवाए जाए। संबंधित दस्तावेज जमा ना करवाने पर आपका अस्ला लाइसैंस रद्द समझा जाएगा।
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