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पंजाब सरकार ने 34 जालंधर पश्चिम (एस.सी) विधानसभा  क्षेत्र के उपचुनाव के मद्देनजर 10 जुलाई (बुधवार) को निगेशिएबल इंस्ट्रूमैंट अधिनियम-1881 के तहत 34- जालंधर पश्चिम (एस.सी.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सरकारी कार्यालयों/ बोर्डो/ निगमों/ शैक्षिक संस्थानों के लिए स्थानीय छुट्टियां घोषित की गई है। यदि कोई सरकारी अधिकारी/ कर्मचारी 34 जालंधर पश्चिम (एस.सी.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता है और पंजाब के सरकारी कार्यालयों/ बोर्डों/ निगमों/ सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत है, तो वह सक्षम अधिकारी को अपना मतदाता पहचान पत्र दिखाकर 10 जुलाई को विशेष अवकाश का लाभ उठाने के पात्र होंगे। यह अधिकारी/ कर्मचारी के अवकाश खाते में नहीं काटा जाएगा।

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