जलधर :पी॰एफ॰ ऑफिस, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय जालन्धर के रीजनल कमिश्नर सुनिल कुमार यादव ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा संहिता (social security code) , 2020 की धारा 142 को भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 1730 (अ) दिनांक 30.04.2021 के तहत लागू किया जा चुका है | सामाजिक सुरक्षा संहिता के अध्याय XIV की धारा 142 में आधार कार्ड से संबंधित प्रावधान शामिल हैं | जिसके तहत 1 सितम्बर से यदि किसी अंशदायी सदस्य का आधार उनके यू.ए.एन. के साथ लिंक और सत्यापित नहीं है तो उस सदस्य का मासिक ई.सी.आर. (इलेक्ट्रोनिक चालान कम रिटर्न) नहीं भरा जा सकेगा और वह सदस्य पी.ऍफ़. की ऑनलाइन सवाओ का लाभ भी नहीं ले सकेगा | गोरतलब है सामाजिक सुरक्षा संहिता को 1 जून से लागू किया गया था परन्तु सदस्यों के फायदा को देखते हुए इसे 1 सितम्बर तक बढाया गया है |
क्षेत्रीय कमिश्नर सुनिल कुमार यादव ने बताया कि लगभग 97% सदस्यों ने अपना आधार नंबर पी.ऍफ़. खाते से लिंक कर लिया है और लगभग 6500 सदस्यों ने अपने आधार नंबर को पी.ऍफ़. खाते से लिंक नहीं किया है | केवल शेष 6500 सदस्यों की पी.ऍफ़. रिटर्न 1 सितम्बर से नहीं भरी जा सकेगी और इन्हें ऑनलाइन सेवाओं का लाभ भी नहीं मिल पायेगा | उन्होंने बताया कि जो सदस्य, आधार कार्ड और पी.ऍफ़. खाते का डाटा मिसमैच होने के कारण अपना आधार लिंक करने मे असमर्थ है वे निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करे |
- जिन सदस्यों का पी.ऍफ़. और आधार कार्ड का डाटा ठीक है परन्तु उनका आधार पी.ऍफ़. खाते से लिंक नहीं है वे सदस्य ऑनलाइन ई.पी.ऍफ़. पोर्टल के माध्यम से स्वय या नियोक्ता द्वारा अपना आधार लिंक करवा सकते है |
- यदि सदस्य का आधार कार्ड का डाटा गलत है और पी.ऍफ़. मे डाटा ठीक है वे सदस्य अपने आधार कार्ड को ठीक करवा कर तुरंत पी. ऍफ़. खाते से लिंक करे |
- यदि सदस्य का पी.ऍफ़ का डाटा गलत है और. आधार कार्ड मे डाटा ठीक है वे पी.ऍफ़. विभाग से जॉइंट डेकलारेशन देकर अपने डाटा को ठीक करवाए और आधार को पी. ऍफ़. खाते को लिंक करे |
उपरोक्त तीनो मामलों मे नियोक्ता से सत्यापित करवाना जरुरी है |क्षेत्रीय कमिश्नर सुनिल कुमार यादव ने नियोक्ताओ से अनुरोध किया कि वे अगस्त के माह में ही अति शीघ्र सदस्यों का डाटा मे सुधार करवा ले अन्यथा जिन सदस्यों के डाटा मिसमैच होगा उन सदस्यों की एक सितम्बर से ई.सी.आर. रिटर्न जमा नहीं हो सकेगी |