चंडीगढ़: : सिरसा डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की 21 दिन की फरलो की मांग पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 31 जुलाई के लिए तय की गई है। याचिका पर पहले अवकाशकालीन पीठ ने नाराजगी जताते हुए मामला एक्टिंग चीफ जस्टिस के कोर्ट में भेज दिया था। मंगलवार को एक्टिंग चीफ जस्टिस जी. एस. संधावालिया और जस्टिस लपिता बैनर्जी की खंडपीठ ने सुनवाई की।

एक्टिंग चीफ जस्टिस ने मौखिक तौर पर कहा कि राम रहीम को कैसे एक साल की जेल पूरी हुए बगैर पैरोल मिल जाती है। कोर्ट को तय करना है कि राज्य ने नियमों का पालन किया है या नहीं। इसके जवाब में राज्य की तरफ से कहा गया कि राम रहीम पर यह पाबंदी लागू नहीं होती है क्योंकि वह हार्डकोर अपराधी की श्रेणी में नहीं है।डेरा प्रमुख की तरफ से जून में दायर याचिका में कहा गया कि डेरे के एक कार्यक्रम में शामिल होना है। पिछली सुनवाई पर जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज और जस्टिस विक्रम अग्रवाल की खंडपीठ ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि पहले कार्यक्रम का आयोजन तय कर लेते हो, फिर कोर्ट में याचिका दायर कर इसमें शामिल होने के लिए दबाव डालते हो। राम रहीम को अब तक कुल 9 बार पैरोल और फरलो मिल चुकी हैं

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