महाराष्ट्र: पुणे में खाना डिलिवरी (Food Delivery) करने वाली कंपनी जोमैटो और एक होटल पर जिला उपभोक्ता फोरम ने 55 हजार का जुर्माना लगाया है। आरोप है कि इन्होंने (जोमैटो और होटल) शहर के एक वकील को व्रत के दौरान शाकाहारी भोजन की जगह दो बार मांसाहारी भोजन की डिलीवरी की थी। मामले की शिकायत मिलने पर उपभोक्ता फोरम ने जुर्माना लगाते हुए आदेश दिया है कि जुर्माना देने में देरी करने पर उसे 10 प्रतिशत ब्याज के साथ वसूला जाएगा।वकील शनमुख देशमुख बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में प्रैक्टिस करते हैं। इस दौरान वह किसी काम से पुणे गए थे, जहां उन्होंने जोमैटो ऐप का इस्तेमाल करके एक होटल से पनीर बटर मसाला का ऑर्डर दिया था। आरोप है कि गुरुवार को सारा दिन व्रत कर रहने के बाद जब शाम को देशमुख ने व्रत तोड़ने के लिए जोमैटो का पार्सल तो उसमें पनीर बटर मसाला की जगह होकर बटर चिकन निकला। जिसके बाद वकील शनमुख देशमुख की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए उपभोक्ता फोरम ने पुणे स्थित जोमैटो ऑफिस और उसके गुरुग्राम हेड ऑफिस के साथ होटल प्रीत पंजाबी स्वाद पर जुर्माना ठोंका है। साथ ही आदेश दिया कि यह जुर्माने की राशि 45 दिन में दे नहीं तो देरी करने पर 10 प्रतिशत ब्याज के साथ वसूला जाएगा आरोप है कि जब देशमुख ने नॉनवेज खाना मिलने के बाद होटल प्रीत पंजाबी स्वाद के मैनेजर से संपर्क किया तो उन्हें दूसरा पार्सल भेजा गया। पार्सल की रसीद में पनीर बटर मसाला लिखा हुआ था, लेकिन जब देशमुख ने इसे खोला तो वह हैरान रह गए क्योंकि इस बार भी उसमें बटर चिकन ही था। जिसके बाद उसने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई
Disclaimer : यह खबर उदयदर्पण न्यूज़ को सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। उदयदर्पण न्यूज़ इस खबर की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं करता है। यदि इस खबर से किसी व्यक्ति अथवा वर्ग को आपत्ति है, तो वह हमें संपर्क कर सकते हैं।