
दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीएम अरविंद Arvind Kejriwal को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है।
Arvind Kejriwal की याचिका पर जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने सुनवाई करते हुए कोई राहत नहीं दी। कोर्ट ने याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। हालांकि मामले में ED को सुप्रीम ने नोटिस थमाया है। मामले की अगली 29 अप्रैल को होगी।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद Arvind Kejriwal की ओर से कोर्ट में पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव का हवाला देते हुए इसी शुक्रवार को सुनवाई की मांग की थी। इस पर कोर्ट ने कहा कि इतनी जल्दी सुनवाई संभव नहीं। साथ ही कोर्ट ने ईडी से 24 अप्रैल तक जवाब देने के लिए कहा है।
इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने Arvind Kejriwal की गिरफ्तारी को सही ठहराया था। इसके बाद Arvind Kejriwal ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. उन्होंने अपनी याचिका में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी थी। Arvind Kejriwal ने इसे अवैध बताया था।
Arvind Kejriwal ने अपनी याचिका में कहा उनकी गिरफ्तारी अविश्वसनीय दस्तावेज पर आधारित है। ईडी के पास ऐसी कोई सामग्री जिसे आधार बनाकर उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। इसके साथ ही याचिका में ये भी कहा गया है कि उन्हें प्रेरित तरीके से गिरफ्तार किया गया है