जालंधर, 10 अप्रैल

अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट, जालंधर जसबीर सिंह ने फौजदारी आंचार संहिता की धारा 144 अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए ज़िला जालंधर में शाम 7 बजे से प्रातःकाल 9 बजे तक कम्बाईनों के साथ गेहूँ की कटाई करने पर पाबंदी लगा दी है।
उन्होेंने यह भी आदेश जारी किया है कि गेहूँ की कटाई सिर्फ़ उन हारवैस्टर कम्बाईनों के साथ की जाये, जिनके पास बी.आई.एस. का सर्टिफिकेट हो।आदेशों में कहा गया है कि आम तौर पर देखने में आता है कि गेहूँ काटने के लिए कम्बाईनें 24 घंटे काम करती हैं। यह कम्बाईनें रात के समय पर हरी गेहूँ, जोकि अच्छी तरह पकी नहीं होती भाव दाना कच्चा और हरा होता है, काट देती हैं, जिस से नुक्सान किसानों का होता है और उस का प्रभाव असीधे तौर पर देश के उत्पादन पर भी पड़ता है। इस तरह गेहूँ में नमी सरकार की निर्धारित की सपैसीफिकेशनों से ज़्यादा होती है और खरीद एजेंसियाँ उस गेहूँ को खरीदने मे असमर्थ होती हैं।

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