जालंधर, 1 मई
कोविड -19 के मरीज़ों से प्राईवेट ऐंबुलैंसों वालों की तरफ से ज्यादा पैसे वसूलने की खबरों का गंभीर नोटिस लेते हुए डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी की तरफ से शनिवार को मरीज़ों को राहत देते हुए जिले में प्राईवेट ऐंबुलैंसों के रेट तय कर दिए गए हैं।
इस बारे में और ज्यादा जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि जिले में एंबुलैंस वैन के लिए कम से कम 1200 रुपए पहले 15 किलोमीटर के लिए और प्राथमिक जीवन सहायता के लिए 2000 सीसी तक की बी. एल. एस. ऐंबुलैंसों में अधिक यात्रा के लिए 12 रुपए प्रति किलोमीटर अतिरिक्त तय किये गए हैं। इसी तरह 2000 सी.सी. से ज़्यादा वाली एंबुलैंस के लिए पहले 15 किलोमीटर के लिए कम से -कम 1500 रुपए और अतिरिक्त यात्रा के लिए प्रति किलोमीटर 15 रुपए और एडवांस कार्डियक लाईफ़ स्पोर्ट के साथ लैस एक एंबुलेंस के लिए पहले 15 किलोमीटर के लिए 2,000 रुपए निर्धारित किराया होगा और 20 रुपए प्रति किलोमीटर अतिरिक्त यात्रा के लिए तय किये गए हैं। उन्होनें आगे कहा कि यदि एक एंबुलैंस एक कोविड -19 मरीज़ को 10 किलोमीटर की दूरी पर शहर में उतारती है ,तो उसका किराया 1000 रुपए और 10 किलोमीटर तक 2000 सीसी से कम और ज़्यादा वाली ऐंबुलैंसों के लिए क्रमवार 600 और 800 वसूल किये जाएंगे।
ज़िला प्रशासन की तरफ से ऐंबुलैंसों के लिए दिशा -निर्देश जारी किये गए हैं, जिनमें अटैंडैंटों के लिए ग्राहकों के खर्च किए पर मास्क, दस्ताने और पीपीई किटों की उपलब्धता शामिल है। अस्पतालों को वैंटिलेटर -ऐंबुलैंसों में पैरा मैडीकल भेजने के मामलें में 1500 रुपए वसूलने की आज्ञा दी गई है ,जबकि आक्सीजन गैस के लिए ऐंबुलैंसें फ़ाल्तू खर्चों का दावा नहीं करेंगी और आक्सीजन प्लांट मालिकों को ऐंबुलैंसों में पहल के आधार पर और नियंत्रित कीमतों पर आक्सीजन सिलैंडर भरने के आदेश दिए गए।
डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि कोविड -19 के मरीज़ों से अधिक कीमत वसूल करने वालों ख़िलाफ़ ऐपीडैमिक एक्ट अधीन केस दर्ज करने सहित सख़्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होनें कहा कि एंबुलेंस सम्बन्धित कोई मुश्किल या शिकायत होने पर कंट्रोल रूम नंबर 0181 -2224417, 5073123 पर संपर्क किया जा सकता है ।

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