
उतार प्रदेश। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को आजम खान की इस लंबित मामले में जमानत मंजूर कर ली है। इससे माना जा रहा है कि उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो जाएगा।मोहम्मद आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ लगभग 200 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। अकेले आजम खान पर ही करीब 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। इनमें से ज्यादातर मामलों में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। यही एक मामला लंबित था, जिसमें हाईकोर्ट ने गुरुवार को जमानत दे दी।जमानत की राहत के साथ ही आजम खान को एक बड़ा झटका भी लगा। रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने शत्रु संपत्ति मामले में दाखिल एडिशनल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 467, 471 और 201 के तहत गंभीर आरोप लगाए हैं। ये आरोप रिकॉर्ड रूम के दस्तावेजों में हेराफेरी और साक्ष्य मिटाने से जुड़े हैं। कोर्ट ने आजम खान को 20 सितंबर को अपनी अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।