जालंधर : पी॰एफ॰ ऑफिस, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय जालंधर के रीजनल कमिश्नर श्री सुनिल कुमार यादव ने बताया कि भारत सरकार ने  रोजगार को बढ़ावा देने और नए रोजगार अवसरों को प्रोत्‍साहित करने के उद्देश्य से आत्म निर्भर रोजगार योजना लागू की है | इस योजना के तहत :

  1. भारत सरकार 1 अक्‍टूबर, 2020 को या उसके बाद और 30 जून, 2021 तक शामिल सभी नए कर्मचारियों को दो वर्ष की अवधि के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी।
  2. जिन रोजगार प्रदाता संगठनों में 1000 तक कर्मचारी हैं वहां केन्‍द्र सरकार दो वर्ष की अवधि के लिए 12 प्रतिशत कर्मचारी योगदान और 12 प्रतिशत नियोक्‍ता योगदान (दोनों) वेतन भत्तों का 24 प्रतिशत ई.पी.एफ. में योगदान देगी।
  3. जिन रोजगार प्रदाता संगठनों में 1000 से अधिक कर्मचारी हैं वहां केन्‍द्र सरकार नए कर्मचारियों के संदर्भ में दो वर्ष की अवधि के लिए ई.पी.एफ. में केवल 12 प्रतिशत कर्मचारी योगदान देगी।
  4. कोई कर्मचारी जिसका मासिक वेतन 15,000 रुपये से कम है और वह किसी ऐसे संस्‍थान में काम नहीं कर रहा था जो 1 अक्‍टूबर, 2020 से पहले कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.) से पंजीकृत था और उसके पास इस अवधि से पहले यूनिवर्सल एकाउंट नंबर या ई.पी.एफ. सदस्‍य खाता नंबर नहीं था, वह इस योजना के लिए पात्र होगा।
  5. कोई भी ई.पी.एफ. सदस्‍य जिसके पास यूनिवर्सल एकाउंट नंबर है और उसका मासिक वेतन 15,000 रुपये से कम है और यदि उसने कोविड महामारी के दौरान 03.2020 से 30.09.2020 की अवधि में अपनी नौकरी छोड़ दी और उसे ई.पी.एफ. के दायरे में आने वाले किसी रोजगार प्रदाता संस्‍थान में 30.09.2020 तक रोजगार नहीं मिला है, वह भी इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र है।
  6. संस्थान को इसका लाभ लेने के लिए ई.पी.ऍफ़ यूनिफाइड पोर्टल पर संस्थान और नए सदस्‍यों को रजिस्टर करना होगा और आधार संख्‍या से जुड़े सदस्य के खाते में ई.सीआर. के माध्यम से इस योगदान का भुगतान करना होगा ।
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