
कर्नाटक : उच्च न्यायालय ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने कथित मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) भूमि घोटाला मामले में उनके खिलाफ अभियोजन की मंजूरी देने के राज्यपाल थावरचंद गहलोत के फैसले को चुनौती दी थी.उच्च न्यायालय ने 12 सितंबर को मामले में अपनी सुनवाई पूरी कर ली थी और अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.आज न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है. न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की पीठ ने फैसला सुनाया कि राज्यपाल “स्वतंत्र निर्णय” ले सकते हैं और गहलोत ने “पूरी तरह से अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है. जहां तक मुख्यमंत्री पर मुकदमा चलाने का आदेश का सवाल है, राज्यपाल के कार्यों में कोई गलती नहीं हैं”.