सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी ए.जी. पेरारिवलन की रिहाई का आदेश देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिली शक्ति का इस्तेमाल किया। साथ ही आज समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को भी इसी का इस्तेमाल कर अंतरिम जमानत दिया है।
अदालत ने राजीव गांधी की हत्या के दोषी की लंबी अवधि की कैद, जेल में उसके संतोषजनक आचरण और पैरोल और कैद के दौरान हासिल की गई उसकी शैक्षणिक योग्यता, उसके मेडिकल रिकॉर्ड और 2018 की राज्य कैबिनेट की राज्यपाल को की गई सिफारिश को ध्यान में रखते हुए रिहाई का आदेश सुनाया।जस्टिस एल नागेश्वर राव, बी.आर. गवई और ए.एस. बोपन्ना ने कहा, ”हम राज्यपाल के विचार के लिए मामले को रिमांड पर लेना उचित नहीं समझते हैं। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए अपीलकर्ता जो पहले से ही जमानत पर है को तुरंत स्वतंत्रता दी जाती है। उनके जमानत बांड रद्द कर दिए जाते हैं।”