नई दिल्ली : अगर आपके पास मैला या कटा-फटा नोट है और वो कहीं चल नहीं रहा है तो चिंता करने की जरुरत नहीं है। आप कहीं भी और किसी भीं बैंक में जाकर उस नोट को मुफ्त में बदल सकते हैं। यानी कटे-फटे नोट के बदले में आपको बैंक उसी मूल्य का नया नोट देगा। खास बात है कि आपको नोट बदलने के लिए उस बैंक का ग्राहक होने की भी जरुरत नहीं है। जिस नोट को बदलना है उसकी स्थिति चाहे जैसी भी हो बस नोट पर उसकी मुद्रा लिखी होनी चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साल 2009 के नियम के मुताबिक सभी बैंकों की शाखाओं के लिए जरुरी है कि वो आम जनता को नोट और सिक्के बदलने की सुविधा देने वाले बोर्ड बैंक परिसर में लगाए।

उल्लेखनीय है कि समय के साथ नोट काफी गंदे हो जाते हैं। इसमें वो नोट भी शामिल हैं जिनके टुकड़ों गोंद का इस्तेमाल कर चिपकाए गए हों। नियमों के मुताबिक ऐसे नोटों को आयकर, बिलों और अन्य सरकारी बकाए का भुगतान के लिए भी बैंक काउंटरों पर स्वीकार किया जाना चाहिए। ऐसे नोट आप अपने खातों में जमा कर सकते हैं। हालांकि आमतौर पर आप गंदे नोटों के बदले भी पूरी राशि बैंक से प्राप्त कर सकते हैं।

इसी तरह अगर आपके पास कटे-फटे नोट हैं तो बैंक में बदला जा सकता है। नियम के मुताबिक अगर नोट का कोई हिस्सा नहीं हो या वो दो ज्यादा हिस्से में बंटा हो तो नोट को कटे-फटे नोट की श्रेणी में माना जाएगा। नियम कहते हैं कि अगर आपके पास एक से बीस रुपए के नोट का कम से कम पचास फीसदी हिस्सा है तो आपको पूरी पैसे मिलेंगे।

हालांकि अगर आपके पास नोट का पचास फीसदी से कम हिस्सा है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर नोट बीस रुपए से अधिक मूल्य का है और आपके पास उसका 80 फीसदी से अधिक हिस्सा है तो नोट का पूरा मूल्य मिलेगा। हालांकि नोट का 40 से 80 फीसदी के बीच हिस्सा है तो आधी राशि मिलेगा और इससे नोट का चालीस फीसदी से कम हिस्सा है तो कुछ नहीं मिलेगा।

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