जालंधर: अतिरिक्त सैशन जज अर्चना कंबोज की अदालत द्वारा एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर शव को रेत की बोरियों के नीचे दबा देने के मामले में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई। आरोपी गुरप्रीत गोपी निवासी रूड़की पर आरोप साबित होने पर सजाए मौत की कैद व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म सुनाया है।
इस मामले आरोपी के विरुद्ध शिकायतकर्त्ता के बयान पर वर्ष 2021 में गोराया थाने में 23 नंबर एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी, जिसमे शिकायतकर्त्ता ने बताया कि जब 13 वर्ष की बच्ची घर के बाहर खेल रही थी तो आरोपी उसको अपने घर ले गया था। इस दौरान उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसके सिर पर हथौड़े से वार कर उसकी हत्या कर दी और शव को खुर्द बुर्द करने के इरादे से रेत की बोरियों के नीचे दबा दिया। पुलिस ने लड़की का शव और हथौड़े को उसके घर से बरामद किया था। हथौड़े पर खून लगा हुआ था जिसके बाद आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था, जबकि इस मामले में आरोपी गुरप्रीत गोपी के चाचा के बेटे विकास को अदालत पहले ही भगौड़ा घोषित कर चुकी है।