जालंधर नगर निगम का चुनाव देर से होगा। क्योंकि वार्डबंदी के खिलाफ कांग्रेस द्वारा दाय़र याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत में 28 सितंबर की तारीख मुकर्रर की है। पंजाब एंड चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने नगर निगम द्वारा पेश किए डिमिलेटेशन प्रक्रिया की रिपोर्ट के नई तारीख दे दी है। अब संभवता चुनाव अक्टूबर के आखिर में या नवंबर में हो सकता है।पंजाब के जालंधर में नगर निगम की नई वार्डबंदी के विवाद में आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान नोटिस जारी कर नगर निगम के अधिकारियों को नई वार्ड बंदी से जुड़ा सारा रिकॉर्ड और उन पर दर्ज हुई सारी आपत्तियों का डेटा लेकर आने के आदेश दिए थे।
लेकिन आदेश के अनुसार अधिकारी नई वार्डबंदी का सारा रिकार्ड और उस पर दर्ज 119 आपत्तियों का रिकार्ड लेकर हाई कोर्ट में नहीं पहुंचे। अधिकारी कोर्ट में रिकार्ड पेश नहीं कर पाए। इसके बाद निगम की तरफ से पेश हुए वकील ने केस में अगली तारीख की मांग की। इस पर कोर्ट ने अब 28 सितंबर को सारा रिकार्ड लेकर पेश होने के आदेश दिए हैं।आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने जालंधर निगम की प्रस्तावित वार्डबंदी को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। यह याचिका हाईकोर्ट के वकील एडवोकेट मेहताब सिंह खैहरा, हरिंदर पाल सिंह ईशर तथा एडवोकेट परमिंदर सिंह विग द्वारा डाली गई है जिसमें पंजाब सरकार और इसके विभिन्न विभागों को प्रतिवादी बनाया गया है। यह याचिका जिला कांग्रेस के प्रधान तथा पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, पूर्व कांग्रेसी पार्षद जगदीश दकोहा तथा पूर्व विधायक प्यारा राम धन्नोवाली के पौत्र अमन द्वारा डाली गई है।

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