
हाई कोर्ट ने कहा कि मामले को सुन रही मुख्य बेंच में विस्तृत सुनवाई की ज़रुरत है. इसलिए फिलहाल निचली अदालत के आदेश पर रोक जारी रहेगी.जज ने कहा कि हमारा मानना है कि हाई कोर्ट पहले ही गिरफ्तारी को सही ठहराने का आदेश दे चुका है. ऐसे में वैकेशन जज को गिरफ्तारी को गलत ठहराने की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी.जस्टिस सुधीर कुमार जैन की सिंगल बेंच ने आदेश सुनाना शुरू किया. जस्टिस ने कहा कि ED ने हमें बताया कि निचली अदालत के जज ने लिखा है कि उनके पास सभी दस्तावेज देखने का समय नहीं है. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि बेल रद्द नहीं होनी चाहिए. सभी बिंदुओं को विस्तार से देखने की ज़रूरत है. PMLA सेक्शन 45 में जमानत के लिए दी गई दोहरी शर्त का पालन न होने की दलील काफी मजबूत है.दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है. पार्टी ने कहा कि वो हाई कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे.