जालंधर, 29 जून

डिप्टी कमिश्नर पुलिस जालंधर श्री जगमोहन सिंह ने विवरण फ़ौजदारी संहिता की धारा 144 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए कमिश्नरेट पुलिस जालंधर की सीमा अंदर बुलेट मोटर साइकिल चलाते समय साईलैंसर में तकनीकी फेर -बदल करवा कर पटाख़े आदि चलाने वाले वाहन चालकों पर पूर्ण तौर पर पाबंदी लगा दी है और यह भी आदेश जारी किया है कि कोई भी दुकानदार, आटो कंपनी की तरफ से निर्धारित किए मापदण्डों के विरुद्ध तैयार किए साईलैंसर नहीं बेचेगा और न ही किसी मकैनिक की तरफ से साईलैंसरों में तकनीकी बदलाव किए जाएंगे। यह आदेश 30.06.2021 से 29.08.2021 तक लागू रहेगा।

                                                डिप्टी कमिश्नर पुलिस जालंधर ने एक अन्य आदेश के द्वारा पुलिस कमिश्नरेट जालंधर अधीन इलाकों में पतंग उडाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चाइना डोर (नाईलोन,प्लास्टिक या संथैटिक मटीरियल के साथ बनी डोर /धागा जिस पर सथैंटिक धातू की परत चढ़ी हो और पंजाब सरकार के मापदण्डों के अनुकूल न हो) का निर्माण करने, बेचने, स्टोर करने,खरीद करने, स्पलाई करने, आयात करने पर पूरी पाबंदी लगा दी है। यह आदेश 01.07.2021 से 31.12.2021 तक लागू रहेगा।

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