बेतिया: बिहार में पश्चिम चंपारण जिले की एक अदालत ने दहेज हत्या के मामले में पत्नीहंता को दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। अष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार मांझी ने गुरुवार को सुनवाई के बाद मामले में आरोपित पति को दोषी पाते हुए उसे 10 वर्ष कठोर कारावास तथा दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सजायाफ्ता केशव लाल शाह मझौलिया थाने जौकटिया गांव का रहने वाला है।अपर लोक अभियोजक दीपक कुमार सिंह ने बताया कि कांड के सूचक मुजफ्फरपुर जिले के देवरिया थाना के निकनामपुर निवासी कृष्ण कुमार हैं । उन्होंने अपनी बहन सुचिता कुमारी की शादी वर्ष 2020 में मझौलिया थाना के जो कटिया निवासी केशव लाल शाह के साथ की थी। शादी के बाद उसके ससुराल वाले सुनीता कुमारी पर दहेज में मायके से मोटरसाइकिल मांग कर लाने का दबाव बनाने लगे
Disclaimer : यह खबर उदयदर्पण न्यूज़ को सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। उदयदर्पण न्यूज़ इस खबर की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं करता है। यदि इस खबर से किसी व्यक्ति अथवा वर्ग को आपत्ति है, तो वह हमें संपर्क कर सकते हैं।