
दिल्ली: दिल्ली सरकार ने ट्रैफिक चालानों के निपटारे को आसान और प्रोत्साहित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। यदि आपके ऊपर भी कई पुराने ट्रैफिक चालान बकाया हैं या बार-बार चालान कटने से परेशान हैं, तो यह आपके लिए राहत की खबर है। दिल्ली सरकार ने एक नई योजना का प्रस्ताव रखा है जिसके तहत मोटर वाहन अधिनियम की कुछ धाराओं के तहत काटे गए चालानों पर 50% की छूट मिलेगी।
उदाहरण के तौर पर, यदि आपका जुर्माना 1000 रुपये है, तो आपको केवल 500 रुपये ही भरने होंगे। इस पहल का उद्देश्य पुराने चालानों का जल्द से जल्द निपटारा सुनिश्चित करना और चालानों के भुगतान में आ रही देरी को खत्म करना है। परिवहन विभाग द्वारा इस प्रस्ताव को तैयार करके परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को भेजा गया था, जिसे मंजूरी मिल गई है और अब यह प्रस्ताव अंतिम अनुमोदन के लिए उपराज्यपाल (LG) के पास भेजा गया है।जैसे ही LG की अनुमति मिलेगी, इस योजना से संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। चालानों पर छूट का लाभ उठाने के लिए मौजूदा चालानों का निपटारा नोटिफिकेशन जारी होने के 90 दिनों के भीतर किया जाना होगा। इसके बाद काटे जाने वाले चालानों का निपटारा 30 दिनों के अंदर करने पर छूट दी जाएगी।दिल्ली सरकार का मानना है कि इस योजना से ट्रैफिक उल्लंघनों का निपटारा तेजी से हो सकेगा और लोगों को लोक अदालत का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह न केवल जनता के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि न्यायिक संस्थानों और परिवहन विभाग पर भी काम का बोझ कम होगा। इसके अलावा, सड़क सुरक्षा और नियमों के पालन को भी सुनिश्चित किया जा सकेगा।