
दिल्ली : दिल्ली शराब घोटाले मामले में तीन दिन की रिमांड खत्म होने के बाद सीबीआई ने शनिवार को सीएम अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। इस दौरान जांच एजेंसी ने मुख्यमंत्री की कस्टडी की मांग नहीं की। उन्होंने केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजने की दलील दी। इस पर सीएम के वकील ने कहा कि वे न्यायिक हिरासत के खिलाफ याचिका दाखिल करेंगे। अदालत ने इसकी मंजूरी दे दी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आइए जानते हैं कि वकीलों ने क्या दलीलें दीं?
सीएम अरविंद केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने अदालत में कहा कि अगस्त 2022 से यह जांच चल रही है। उनके मुवक्किल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उन्हें 10 मई को सुप्रीम कोर्ट से तीन हफ्ते की जमानत मिली थी। एजेंसी ने जनवरी में सीएम के खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठे किए थे और उन्हें अप्रैल में PC एक्ट के तहत मंजूरी मिली थी।