दिल्लीवासियों को इस बार दिवाली बिना पटाखों के ही मनानी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट में भी पटाखों पर लगे बैन को हटाने से मना कर दिया है। शुक्रवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर दिल्ली में सभी प्रकार के पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के दिल्ली सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। इसी के साथ ही कोर्ट ने बेरियम का उपयोग कर पटाखों के निर्माण और उपयोग की मांग वाली याचिका भी खारिज कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में सभी जगह बेरियम युक्त पटाखों पर बैन रहेगा। बेरियम से बने पटाखे कोई नहीं जला सकता। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर को छोड़कर हर जगह ग्रीन पटाखों को जलाया जा सकता है। लड़ियों, रॉकेट जैसे पटाखों पर भी दिल्ली में बैन बरकरार रहेगा। बता दें कि केजरीवाल सरकार ने हाल ही में दिल्ली में पटाखों के निर्माण, बिक्री और इसे जलाने पर बैन लगाया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोगों का स्वास्थ्य जरूरी है, न कि पटाखे जलाने।
Disclaimer : यह खबर उदयदर्पण न्यूज़ को सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। उदयदर्पण न्यूज़ इस खबर की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं करता है। यदि इस खबर से किसी व्यक्ति अथवा वर्ग को आपत्ति है, तो वह हमें संपर्क कर सकते हैं।