चंडीगढ़ : पंजाब, हरियाणा और केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ में इस बार भी दीपावली और गुरुपर्व पर दो घंटे ही पटाखे चलाए की इजाजत होगी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने पिछले आदेश को जारी रखते हुए इस बार भी दीपावली और गुरुपर्व पर रात आठ से लेकर 10 बजे के बीच इन दो घंटों में पटाखे चलाए जाने का आदेश दिया है।
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस व जस्टिस राजीव शर्मा पर आधारित बेंच ने मंगलवार को अपने दो साल पहले लिए गए संज्ञान पर सुनवाई करते हुए साफ कर दिया तथा पिछले साल सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समय का हवाला दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि गत वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने जो समय तय किया है उसी समय के बीच ही इस वर्ष दीपावली की रात पटाखे चलाने की इजाजत होगी। दीपावली से पहले और उसके बाद पटाखे चलाने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी।
इसी के साथ हाई कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि इन आदेशों को लागू कराने की जिम्मेदारी पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के संबंधित डीसी, एसएसपी, एसपी की है।  यह अधिकारी तय करेंगे कि, हाईकोर्ट के इन आदेशों का उल्लंघन न हो पाए।

वर्ष 2017 में हाईकोर्ट ने वर्ष 2016 में जारी टेम्परेरी लाइसेंस की तुलना में सिर्फ 20 प्रतिशत लाइसेंस जारी किए जाने के आदेश दिए थे। उतने ही लाइसेंस इस वर्ष भी पटाखे बेचने के जारी किए जाने के हाई कोर्ट ने

आदेश दे दिए हैं। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को पटाखे बेचने के स्थायी लाइसेंस तय कानून के तहत दिए जाने के आदेश दे दिए हैं।

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