संगरूर : पंजाब और हरयाणा हाई कोर्ट में एक अपने बड़े फैसले में पावर कोम को हुक्म दिया की वह एक व्यक्ति जो की हाई वोल्टेज तारो से करंट लगने के कारन अपाहिज हो गया था। उसको 22 लाख 78 हज़ार 229 रुपए जो की ब्याज समेत कुल राशि 27 लाख से ऊपर बनती है को मुआवजे की तोर पे दी जाए।
ज्ञात रहे 14 मई 2011 को शेरों गांव जिला संगरूर के निवासी तरसेम सिंह अपने मोटर साइकिल से अपने खेतों की तरफ़ जा रहा था और रस्ते में पावर कोम की बिजली की तारे लटक रही थी। और जब वह उन तारो को अपने हाथ पकड़ कर ऊपर करने लगा तो उसको ज़ोर दर झटका लगा और जख्मी हालत मे सुनाम नाम के प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए लेजाया गया नतीजे के तोर पर तरसेम सिंह 90% अपाहिज हो चूका था और अपनी ज़िंदगी चलने के लिए पूरी तरह नाकारा हो गया। इस बात का संज्ञान लेते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया।