जालंधर: पंजाब में बढ़ रही कोरोना मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार द्वारा नई गाइडलाइन जारी की जा रही हैं इसी कड़ी के अंतर्गत विवाह कार्यक्रमों पर लगातार पुलिस की रेड पश्चात पंजाब सरकार ने स्पष्ट किया है कि 30 अप्रेल तक राज्य में होने वाले विवाह कार्यक्रमो में 20 से अधिक मेहमान बिल्कुल शामिल नही हो सकते।यहां तक की सभी मेहमानों के पास प्रशासन द्वारा जारी कर्फ्यू पास होना भी अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त 6 बजे के बाद चलने वाले कार्यकम हर हाल में रात 9 बजे तक निपटाने होंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और आने वाले समय में कोरोना से निपटने के लिए नई गाइडलाइन जारी की जा सकती है

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