चडीगढ़ पंजाब सरकार ने कोरोना महामारी को लेकर लगाये गए नाइट कर्फ्यू की अवधि को बढ़ाकर 30 अप्रैल तक कर दिया है। अब सारी हिदायतें 30 अप्रैल तक जारी रहेंगी। इसी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखते हुए सोशल गैदरिंग पर भी रोक लगा दी है। सरकार के अनुसार, अब इंडोर गैदरिंग में 50 लोग शामिल हो सकते हैं जबकि आउटडोर गैदरिंग में 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति है। इसी के साथ सभी को मास्क पहनना जरुरी होगा।पंजाब के सभी 22 जिलों में नाइट कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी है और पंजाब में होने वाली रैलियों पर भी रोक लगा दी गई है। अगर कोई पार्टी रैली करती है तो उस पार्टी के खिलाफ केस दर्ज कर दिया जाएगा। इसी के साथ सामाजिक,धार्मिक, विवाह-शादी और अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या में भी कटौती की है। इसके अलावा बाकी कोई भी कार्यक्रम नहीं हो सकता है।इन समागमों में भी लोगों की संख्या भी घटा दी गई। वहीं अब सारे राज्य में इंडोर समागमों में 50 लोग ही शामिल होंगे जबकि आउटडोर समागमों में 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति है। हालांकि जिन 11 जिलों में कोरोना के मामले ज्यादा आ रहे हैं वहां पर इंडोर सिर्फ 20 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति दी है जबकि आउटडोर सिर्फ 100 लोग ही शामिल हो सकते हैं।इसके अलावा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब की डीजीपी दिनकर गुप्ता को आदेश दिये हैं कि पंजाब में लोगों से कोरोना के नियमों का पालन सख्ती से करवाया जाए और मास्क पहनना जरुरी कर दिया गया है। इसी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग रखना बेहद जरुरी है। सरकारी दफ्तरों में भी मास्क लगाना जरुरी होगा और सरकारी दफ्तरों में सिर्फ जरुरी काम के लिए ही लोग इकट्ठे हो सकेंगे, अगर किसी ने रजिस्ट्री करवानी है तो वहां पर वही काम होगा, इसके अलावा बाकी कामों के लिए लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। सिनेमा हॉल की बात करें तो सिनेमा हॉल सिर्फ 50 प्रतिशत लोगों के साथ ही खुलेंगें और साथ ही मॉल में भी लोगों की संख्या सीमित कर दी गई है। अब मॉल में बनी दुकानों में सिर्फ 10 लोग एकसाथ जा सकते हैं। इसके अलावा इन नियमों को तोड़ने वालों पर सख्ती की जा सकती है।
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