चंडीगढ़ : पंजाब में जल्द ही पंचायती चुनाव होने जा रहे हैं। राज्य सरकार पंचायत संस्थाओं के चुनाव दो पड़ावों में करवाएगी। पहले पड़ाव में सिर्फ सरपंचों और पंचों के चुनाव होंगे। यह चुनाव अक्टूबर के मध्य के बाद कभी भी हो सकते हैं। पंजाब सरकार पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव अलग-अलग तौर पर करवाने जा रही है। ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग ने पंचायती चुनाव को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव चिन्हों की सूची भी जारी कर दी है। पंजाब विधानसभा के मॉनसून सत्र में पंचायती राज एक्ट 1994 में किए गए संशोधन पर अभी राज्यपाल की मुहर लगनी बाकी है। राज्य सरकार ने इस बार पंचायत चुनाव के लिए सरपंच पद के आरक्षण में भी बदलाव कर दिया है जिसके लिए अब ब्लॉक को आधार बनाया जाएगा जबकि पहले जिले को इकाई मानकर आरक्षण का रोस्टर तैयार किया जाता था। इसके अलावा उम्मीदवार राजनीतिक दलों के चुनाव निशाल पर चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इसे लेकर भी संशोधन किया गया है। बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद करवाए जाएंगे। पंचायती चुनाव के बाद नगर निगम चुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा। इसके अलावा पंजाब में चार विधानसभा हलकों में उपचुनाव भी होने हैं, जिनकी घोषणा चुनाव आयोग द्वारा की जानी बाकी है।