जालन्धर :पंजाब में पंचायती चुनाव पर रोक लग गई है, हालांकि ये रोक कुछ गांवों में ही लगी है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब में पंचायती चुनाव रोकने से इनकार कर दिया है, लेकिन हाईकोर्ट में जो 250 याचिकाएं दायर की गई हैं, उनसे उन पंचायतों में चुनाव प्रक्रिया रोक दी गई है और उक्त मामलों में अंतिम फैसला 14 अक्तूबर को लिया जाएगा। हाईकोर्ट ने पूरे प्रदेश में पंचायती चुनाव रोकने की याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार शाम फैसला सुनाया है। पंचायत चुनाव के लिए 15 अक्टूबर को मतदान होगा।

इससे पहले हाईकोर्ट ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर पंजाब सरकार से जवाब मांगा था। जिस पर सरकार ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया। सुनवाई के दौरान पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पूछा कि पंजाब के चुनाव अधिकारी राज कुमार चौधरी की नियुक्ति किस आधार पर की गई। हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या पंजाब सरकार पंचायती चुनाव का नोटिफिकेशन वापस लेगी? क्या सरकार पंचायत चुनाव को और सही तरीके से करा सकती है या फिर हाईकोर्ट को इस संबंध में आदेश जारी करना चाहिए। चुनाव प्रक्रिया शुरू होते ही सरपंचों के पदों पर आरक्षण और बिक्री को लेकर 150 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गईं, जिन्हें हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बावजूद याचिकाएं दाखिल करने का सिलसिला नहीं रुक रहा है। बुधवार शाम 7 बजे तक जस्टिस संदीप मोदगिल की अध्यक्षता वाली बेंच में याचिकाओं पर सुनवाई जारी रही, जहां 200 से ज्यादा वकील कोर्ट में मौजूद थे।

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जिले का नाम कितने गांव में चुनाव रद्द हुआ
फिरोजपुर 39
पटियाला 27
तरनतारन 23
गुरदासपुर 20
अमृतसर 20
फतेहगढ़ साहिब 15
मोगा 13
मोहाली एसएएस नगर 11
लुधियाना 10
फाजिल्का 9
बठिंडा 4
जालंधर 4
कपूरथला 4
श्री मुक्तसर साहिब 4
संगरूर 3
रोपड़ 2
बरनाला 2
फरीदकोट 2
होशियारपुर 1
मलेरकोटला 1
एसबीएस नगर 1
मानसा 1
पठानकोट 1

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