अमृतसर:पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल होने वाली प्रीगैबलिन दवा का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। पंजाब के अमृतसर में इसे बैन कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार अमृतसर के डी.सी. घनशान थोरी ने प्रीगैबलिन दवा की खुली बिक्री पर रोक लगा दी है। उनका कहना है कि इस दवा का लोगों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है और लोग इसके आदी हो रहे हैं। इसके चलते इसकी खुली बिक्री पर रोक लगाई गई है और कहा गया है कि इसकी 75 mg से अधिक फॉर्मूलेशन का भंडार न किया जाए।

 

इसे लेकर डी.सी. घनशान थोरी ने कहा कि प्रीगैबलिन दवा को मादक पदार्थों के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है पर इसके गलत उपयोग को देखते हुए इसकी खुली बिक्री पर पाबंदी लगाई गई है।इसके साथ ही इस दवा को बेचने के लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिपशन के साथ-साथ सभी रिकॉर्ड रखने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि लोगों द्वारा इस दवा के 150mg व 300 mg की गोलियों व कैप्सूलों का गलत उपयोग किया जा रहा है। वहीं डॉक्टर भी इस दवा को 75 mg से अधिक प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। इसके चलते इस दवा की 75 mg से अधिक फॉर्मूलेशन की बिक्री और भंडारन पर पूरी रोक लगाई गई है। इसके साथ ही कहा गया है कि प्रिस्क्रिपशन के बिना यह प्रीगैबलिन 75 mg किसी को न बेची जाए और इसकी बिक्री का पूरा रिकार्ड रखा जाए।

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