दिल्ली: जब आप एटीएम पर पैसे निकालने जाते हैं या किसी को पैसे भेजने की कोशिश करते हैं, तो ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और पैसे आपकी अकाउंट से कट जाते हैं। यह स्थिति अक्सर सामने आती है, जिससे आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सख्त नियम बनाए हैं। यदि किसी मनी ट्रांजैक्शन में कोई रुकावट आती है और पैसे कट जाते हैं, तो बैंक को एक सीमित समय के भीतर रिफंड देना होता है। अगर बैंक ऐसा नहीं करता है, तो उसे प्रति दिन 100 रुपए के हिसाब से जुर्माना भरना पड़ेगा। आइए जानते हैं RBI के इस कड़े नियम के बारे में।RBI ने 2019 में 20 सितंबर को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें TAT यानी टर्न अराउंड टाइम को बराबर करने और ग्राहकों को मुआवजा देने पर निर्देश दिए गए थे। RBI के मुताबिक, अगर बैंक कोई ट्रांजैक्शन फेल होने की स्थिति में एक टाइम लिमिट के अंदर डेबिट हुआ पैसा वापस रिवर्स नहीं होता है तो उस पर बैंक को जुर्माना देना होगा। बैंक जितने दिनों की देरी करेगा, उस पर रोज के हिसाब से जुर्माना बढ़ता जाएगा।ट्रांजैक्शन के नेचर यानी किस टाइप का ट्रांजैक्शन फेल हुआ है, उसे देखते हुए बैंक पेनाल्टी देता है। बैंक तभी पेनाल्टी भरेगा, जब ट्रांजैक्शन के फेल होने के पीछे ऐसा कोई कारण था, जिसपर आपका कोई कंट्रोल नहीं था। अगर आपको अपने ट्रांजैक्शन के रिवर्सल का टाइम पता हो तो आप बैंक को कॉन्टैक्ट करके पेनाल्टी मांग सकते हैं।
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