चंडीगढ़ : इस समय की बड़ी ख़बर सामने आ रही है। पंजाब सरकार ने महिला कमिशन की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी को उनके पद से हटा दिया है।

 

सेक्शन 4 (1) के अनुसार अध्यक्ष को केवल 3 वर्ष की अवधि के लिए पद पर रह सकता है। पंजाब राज्य महिला आयोग की मौजूदा अध्यक्ष या सदस्य के लिए अधिनियम में 3 साल से अधिक विस्तार का कोई प्रावधान नहीं है।

 

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