लुधियाना 24 नवंबर :माननीय जिला व सैशन अदालत एस.ए.एस. नगर ने लुधियाना के एक व्यक्ति को फेसबुक मैसर्ज के द्वारा बाल अश्लील सामग्री प्रसारित करने के आरोप में 3 वर्ष की सख्त सजा सुनाई है तथा साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मिली जानकारी के अनुसार अभियुक्त की पहचान लुधियाना के गांव साहनेवाल के रहने वाले अनुज कुमार के रूप में हुई है।
नैशनल सैंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लोएडिड चिल्ड्रन से नैशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल से प्राप्त बाल अश्लील सामग्री के प्रसारण संबंधी मिली साइबर जानकारी के बाद पंजाब राज्य साइबरक्राइम सैल की इकाई महिलाओं तथा बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध रोकथाम ने मामले की जांच शुरू की जिससे पता चला कि संदिग्ध व्यक्ति ने 27 नवम्बर 2020 को फेसबुक मैसैंजर के द्वारा बाल अश्लील वीडियो क्लिप प्रसारित किया था। इसके बाद बाल अश्लील सामग्री को अपलोड/प्रसारति करने के लिए पुलिस स्टेशन स्टेट साइबर क्राइम पंजाब में आई.टी. एक्ट की धारा 67-बी के तहत एफ.आई.आर. नंबर 18 दिनांक 18 सितम्बर 2021 को दर्ज की गई। इस संबंध में की जांच के दौरान अलग-अलग इंटरनैट सेवा प्रदान करने वाले और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से आई.पी. एड्रैस सहित तकनीकी विवरण मांगे गए थे ताकि दोषी की पहचान की जा सके। दोषी को 13 जनवरी 2022 को गिरफ्तार किया गया था और उसके कब्जे से अपराध करने के लिए प्रयोग किया गया मोबाइल फोन भी बरामद किया गया था।
डी.आई.जी. साइबर क्राइम नीलांबरी जगदले ने बताया कि इलैक्ट्रिक रूप मे किसी भी सामग्री को प्रकाशित या प्रदर्शित करना जिसमें बच्चों को अश्लील हरकतों या व्यवहार में शामिल दिखाया गया हो या ऐतराज योग टैस्ट या डिजीटल चित्र बनाए गए हों, ऐसी किसी भी सामग्री को एकत्रित करना, खोजना, डाऊनलोड करना, इश्तिहार देना, प्रचार करना, आदान-प्रदान या बांटना, जिस भी इलैक्ट्रानिक रूप में बच्चों का जिस्मानी शोषण हो, को दर्शाना एक सजा योग कार्रवाई है जिसमें 5 साल तक की कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। उन्होंने बच्चों के अभिभावकों को अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों बारे खुलकर बात करने, बच्चों को अपनी निगरानी के अधीन स्क्रीनों व डिवाइसों का प्रयोग करने की अनुमति देने., बच्चों के आनलाइन मित्रों पर नजर रखने और बच्चों को निकटता गुप्त रखने की शिक्षा देने के लिए कहा