हरियाणा : शंभू बॉर्डर से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शंभू बॉर्डर पर बंद सड़कों को खोलने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने उक्त आदेश हरियाणा कोर्ट को जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि हरियाणा सरकार एक सप्ताह के अंदर बैरिकेड हटाए।

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक सप्ताह के भीतर सड़क खाली करने और बैरिकेड हटाने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि बॉर्डर पर स्थिति शांत है और किसानों की केंद्र सरकार से मांग है, इसलिए उन्हें दिल्ली जाने की इजाजत दी जाए। बता दें शंभू बॉर्डर पर पिछले 5 महीने से किसान धरना लगा कर बैठे हुए हैं। इस दौरान किसानों पर हरियाणा सरकार द्वारा प्लास्टिक गोलियां व आंसू गैस के गोले तक छोड़े गए हैं। इस  धरने के दौरान पंजाब के युवा किसानों सहित कई किसानों की मौत हो गई है।

धरने की वजह से शंभू बॉर्डर पर केंद्रीय सुरक्षा बल और हरियाणा पुलिस के जवान तैनात हैं। यहां पर दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे का कुछ हिस्सा बंद था। इस वजह से अंबाला में कारोबार को असर पड़ रहा है। साथ ही रोजाना आवाजाही करने वाले लोगों को बड़ी समस्या पेश आ रही थी और इसी कारण हाईकोर्ट में बॉर्डर खोलने को लेकर याचिका दाखिल की गई, जिसके बाद हाईकोर्ट आदेश जारी किए हैं। ये भी बता दें कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य ने हाईकोर्ट में शंभू बॉर्डर खुलवाने को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी।

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