
बुलंदशहर:
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक हैरान कर देने वाली घटना में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 36 वर्षीय व्यक्ति को अपनी 60 साल की विधवा मां के साथ बलात्कार करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश वरुण मोहित निगम ने आबिद को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी. साथ ही उसपर 51 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. दर्ज की गई एफआईआर के मुताबिक आबिद अपनी मां के साथ खेत से मवेशियों के लिए चारा लाने गया था, जहां उसने अपनी मां के साथ रेप किया था. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मां ने दावा किया है कि उसका बेटा चाहता था कि वह अपने पति की मृत्यु के बाद उसके और उसकी पत्नी के साथ रहे. पीड़िता ने कहा, पति की मौत के बाद मेरा बेटा चाहता था कि मैं उसके और उसकी पत्नी के साथ रहूं.”21 जनवरी 2023 को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (बलात्कार के लिए सजा) और 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) के तहत मामला दर्ज किया गया और 22 जनवरी को आबिद को गिरफ्तार कर लिया गया था.