चंडीगढ़

चंडीगढ़ प्रशासन ने वर्ष 2022-23 की एक्साइज पॉलिसी जारी कर दी। एक्साइज ड्यूटी 5.5 प्रतिशत बढ़ाने का फैसला लिया है। साथ ही प्रशासन ने शराब पर अब नए सैस की शुरूआत भी कर दी है। ई-व्हीकल पॉलिसी के तहत शराब पर ई-व्हीकल सैस लगाने का भी फैसला लिया गया है, जो प्रति बोतल  अलग-अलग 2 से 40 रुपए तक होगा। इनपुट लागत और करों को ध्यान में रखते हुए मिनिमम रिटेल सेल प्राइस (एम.आर.पी.) को 5 से 10 प्रतिशत तक बढ़ाने का फैसला लिया है। इससे दाम 10 से 20 प्रतिशत तक बढऩे तय हैं।

 

रैस्टोरैंट, बार और होटल का समय दो घंटे बढ़ा दिया गया है

शहर में नाइट लाइफ को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी में अतिरिक्त लाइसैंंस फीस देने पर रैस्टोरैंट, बार और होटल का समय दो घंटे बढ़ा दिया गया  है। अब बार व रैस्टोरैंट्स को तड़के 3 बजे तक खोला जा सकेगा। नई एक्साइज पॉलिसी 1 अप्रैल से लागू होगी और ठेकों की अलॉटमैंट के बाद ही सही रेट्स निर्धारित होंगे जिनकी मार्च के दूसरे सप्ताह से अलॉटमैंट प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने शुक्रवार को 2022-23 की एक्साइज पॉलिसी को अप्रूवल दी। इससे पहले सलाहकार, एक्साइज एंड टैक्सेशन सैके्रटरी और अन्य सीनियर अधिकारियों ने प्रशासक को विस्तार से 2022-23 की एक्साइज पॉलिसी के बारे में जानकारी दी। इस बार प्रशासन ने  पिछले साल के मुकाबले रैवेन्यू को भी अधिक दर्शाया है।

कम अल्कोहलिक ड्रिंक्स जैसे बीयर, वाइन आदि को प्रमोट करने और इंडियन वाइन इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए लाइसैंस फीस और एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया नहीं गया है। मौजूदा 50 डिग्री प्रूफ  और 60 डिग्री प्रूफ  के अलावा देसी शराब का 65 डिग्री प्रूफ  पेश किया गया है। इससे उपभोक्ताओं के  लिए विकल्प बढ़ेगा और देशी शराब की बेहतर गुणवत्ता उपलब्ध होगी।

 

नकली शराब पर अंकुश के लिए बोतलों पर प्रूफ सील अनिवार्य

 

नकली शराब पर अंकुश लगाने के लिए देसी शराब की बोतलों में प्रूफ सील अनिवार्य कर दी है। मूल कोटे का केवल 50 प्रतिशत बॉटलिंग प्लांटों में समान रूप से वितरित किया जाएगा और उसका 50 प्रतिशत खुला रखा जाएगा। साथ ही अतिरिक्त कोटा भी खुला रखा जाएगा। इससे खुदरा विक्रेताओं को अपनी पसंद के बॉटलिंग प्लांट और ब्रांड अनुसार आपूर्ति प्राप्त करने का विकल्प मिलेगा।

 

हितधारकों के साथ परामर्श अनुसार कुल मिलाकर मूल कोटे में 13.4 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। शहर में रेडी टू ड्रिंक को बिक्री के लिए अनुमति दे दी गई है। ठेकों की अलॉटमैंट में पारदर्शिता लाने के लिए ई-टैंडरिंग के जरिए अलॉटमैंट का फैसला लिया है और परमिट व पास भी ऑनलाइन ही जारी किए जाएंगे।

पॉलिसी में फैसला लिया गया है कि ठेकों पर एक्सपायर शराब बेचने पर 50 हजार जुर्माना लगाया जाएगा। 1 अक्तूबर, 2022 से कंप्यूटराइज्ड बिलिंग का फैसला लिया गया है और बिल न जारी करने पर 5 हजार जुर्माने का प्रावधान है। ई-टैंडरिंग में बेहतर रिस्पांस के लिए बयाना राशि कम कर दी है। सभी लाइसैंसी को पिछली बार की तरह कोविड रिबेट जारी रहेगी।

अतिरिक्त लाइसैंस शुल्क के भुगतान पर 3 और 4  स्टार होटलों में भी 24 घंटे शराब की अनुमति दी गई है। अवैध बिक्री रोकने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम शुरू किया जाएगा। ठेकों  द्वारा एम.आर.पी. पर बिक्री न करने पर पहली बार उल्लंघन पर तीन दिन के लिए सील किया जाएगा। 1 मई, 2022 तक सभी ठेकों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए जाएंगे। अधिक वैरायटी और ब्रांड की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लेबल, ब्रांड रजिस्ट्रेशन  फीस समान रखी गई है।

 

 

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