नई दिल्ली :- उच्चतम न्यायालय ने केंद्र की महत्वाकांक्षी ‘सेंट्रल विस्टा परियोजना’ की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को अपना फैसला सुनाया। अदालत ने नए संसद भवन के निर्माण के लिए हरी झंडी दे दी। शीर्ष अदालत ने परियोजना को पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखने और वायुमंडलीय प्रदूषण रोकने की कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी है।

फैसला सुनाते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि निर्माण कार्य शुरू करने के लिए धरोहर संरक्षण समिति की मंजूरी आवश्यक है। अदालत ने परियोजना समर्थकों को समिति से अनुमोदन प्राप्त करने का निर्देश दिया है।

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