दिल्ली: 86 वर्षीय आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट से एक महत्वपूर्ण राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें 2013 के बलात्कार मामले में अंतरिम जमानत दे दी है। यह जमानत मेडिकल आधार पर दी गई है और 31 मार्च तक प्रभावी रहेगी। कोर्ट ने आसाराम को यह आदेश देते हुए यह भी निर्देश दिया है कि वे अपने अनुयायियों से नहीं मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए अंतरिम जमानत का आदेश दिया है। अदालत ने यह माना कि आसाराम हृदय रोग और उम्र से संबंधित अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त हैं। यह फैसला उनके वकील द्वारा दायर की गई याचिका पर आया, जिसमें आसाराम ने अपनी बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य कारणों को आधार बनाकर जमानत की अपील की थी।इसके बाद, आसाराम ने गांधीनगर सत्र न्यायालय द्वारा साल 2023 में सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने के लिए याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से जवाब मांगा और केवल मेडिकल आधार पर इस याचिका की जांच करने की बात कही। हालांकि, इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
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