जालंधर : होटल सेखो Grand के मालिक गिक्की हत्याकांड मामले में चर्चित High Court की डबल बेंच ने फैसला सुना दिया है 20 April 2011 को रात मॉडल टाउन बाबा रसोई होटल के बाहर राजवीर सिंह सेखों के बेटे गुरकीरत सिंह उर्फ गिक्की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जिसमें पुलिस ने अकाली विधायक सरबजीत सिंह मक्कड़ के भतीजे पूर्व पार्षद प्रिंस मक्कड़ एडवोकेट अमरजीत सिंह जगदीप सिंह जस्सा और अमरजीत सिंह नरूला को गिरफ्तार किया था 3 अगस्त 2015 को सेशन कोर्ट गुरदासपुर ने प्रिंस अमरदीप जगदीप और अमरजीत को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी प्रिंस को छोड़कर अन्य आरोपी जमानत पर है जिसमें आरोपियों को धारा 304 के तहत आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी जिसके खिलाफ आरोपियों की तरफ से हाईकोर्ट में अपील दायर की जबकि और राजवीर सिंह सेखों ने आरोपियों को धारा 302 के तहत सजा दिए जाने की मांग की थी आज हाईकोर्ट ने इस मामले का निपटारा करते हुए सभी आरोपियों को सेशन कोर्ट की तरफ से सुनाई गई उम्र कैद की सजा को बहाल रखा है|
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