नई दिल्लीः पूंजी बाजार नियामक सेबी ने बीएसई पर नकदी शेयर विकल्प खंड में गलत तरीके से कारोबार करने में शामिल होने के लिए 11 इकाइयों पर कुल 55 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। नियामक ने 11 अलग-अलग आदेशों में कमला अग्रवाल, कमला देवी बाजोरिया, कमला जैन, कमलजीत कौर, कमल रामप्रसाद गुप्ता, कमल कुमार, कमलेश आहूजा, कैलाश नरोत्तमदास अनाम, संजय कुमार डागा एचयूएफ प्राग्मा सप्लायर्स प्राइवेट लिमिटेड और एरोमैटिक टाई अप प्राइवेट लिमिटेड पर पांच-पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया। बीएसई पर नकदी शेयर विकल्प खंड में बड़े पैमाने पर गलत तरीके से कारोबार किए जाने का संज्ञान लेने के बाद नियामक ने यह फैसला सुनाया। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अप्रैल 2014 से सितंबर 2015 के बीच इस खंड में शामिल कुछ संस्थाओं की व्यापारिक गतिविधियों की जांच की थी।

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