हरियाणा: पंजाब और हरियाणा को जोड़ने वाले शंभू बॉर्डर को आंशिक तौर पर खोलने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सोमवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि बॉर्डर को महिलाओं और बच्चों के लिए खोल देना चाहिए। इसके अलावा एम्बुलेंस, आवश्यक सेवाओं और स्थानीय यात्रियों की आवाजाही के लिए शंभू बॉर्डर पर सड़क को आंशिक रूप से खोलने की आवश्यकता है। अदालत ने पंजाब सरकार से यह भी कहा है कि वह किसानों से बात करे और उन्हें शंभू बॉर्डर से ट्रैक्टरों को हटाने के लिए राजी करे।बेंच ने पंजाब सरकार से प्रदर्शनकारी किसानों को शंभू बॉर्डर पर सड़क से ट्रैक्टर हटाने के लिए समझाने को कहा। न्यायालय ने कहा कि राजमार्ग वाहन पार्किंग के लिए नहीं हैं। इस तरह शीर्ष अदालत ने प्रदर्शनकारी किसानों पर भी तीखी टिप्पणी की, जो कई महीने से ट्रैक्टरों को लेकर शंभू बॉर्डर पर डटे हैं।

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