नई दिल्ली। दिल्ली में आईएएस परीक्षा की तैयारी कराने वाले एक कोचिंग सेंटर में हुई तीन छात्रों की मौतों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जब तक कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित नहीं किया जाता, तब तक ऑनलाइन क्लासेस को प्राथमिकता दी जाए। यह छात्रों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। कोर्ट का कहना है कोचिंग सेंटर डेथ चेंबर बन गए हैं।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि कोचिंग सेंटरों को सुरक्षा मानकों को पूरी तरह से लागू करना चाहिए। छात्रों की सुरक्षा की अनदेखी करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है।वअदालत ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है और उनसे पूछा है कि वे सुरक्षा मानकों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाएंगे। यह नोटिस यह सुनिश्चित करने के लिए है कि भविष्य में ऐसे हादसे न हों और छात्रों की सुरक्षा के लिए प्रभावी उपाय किए जाएं।

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