दिल्ली: देशभर में लगातार बढ़ रहे डॉग बाइट के मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, कोई भी इन घटनाओं से अछूता नहीं है। चेन्नई में भी पालतू और आवारा कुत्तों द्वारा हमले के कई गंभीर केस सामने आए हैं। इन्हीं घटनाओं को ध्यान में रखते हुए ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन ने अब पालतू कुत्तों को लेकर सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं।थूथन, पट्टा और कॉलर के बिना बाहर घूमना मना GCC ने स्पष्ट किया है कि अब पालतू कुत्तों को सार्वजनिक स्थलों पर तभी लाया जा सकता है जब उनके पास थूथन (मज़ल), पट्टा (लीश) और कॉलर हो। इसके अलावा, जो भी व्यक्ति अपने पालतू कुत्ते को लेकर सड़क, पार्क या अपार्टमेंट की लिफ्ट में नजर आएगा, उसे इन सभी उपायों का पालन करना अनिवार्य होगा। नियम तोड़ने पर कानूनी कार्रवाई तय हैकुत्ता पालने वाले हर व्यक्ति को अपने पालतू जानवर का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इसके साथ-साथ कुत्तों को रैबीज जैसी गंभीर बीमारियों के टीके लगवाना भी जरूरी है। इससे न केवल पशुओं की सुरक्षा होगी बल्कि लोगों की भी जान जोखिम में नहीं पड़ेगी।

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