लेह: लेह में 24 सितंबर को हुई हिंसा की घटनाओं के बाद प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इस आदेश के अनुसार अब जिले की सीमाओं के भीतर पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों के एक साथ इकट्ठा होने पर सख्त पाबंदी रहेगी।लेह जिला प्रशासन ने 26 सितंबर को यह आदेश जारी किया। अधिकारियों के अनुसार यह कदम एहतियात के तौर पर उठाया गया है ताकि जिले में शांति और सामान्य स्थिति बनाए रखी जा सके। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, रैली या मार्च बिना पूर्व लिखित अनुमति के आयोजित नहीं किया जा सकता। यदि कोई भी समूह नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।अधिकारियों ने स्थानीय नागरिकों से शांति बनाए रखने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। साथ ही अफवाहों पर ध्यान न देने और सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट साझा न करने की चेतावनी भी दी गई है।

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