दिल्ली: दिल्ली की हवा फिर खतरे के निशान पर है, और सरकार ने इस बार प्रदूषण पर काबू पाने के लिए कड़ा कदम उठाया है। अब राजधानी की सीमाओं में सिर्फ BS-VI स्टैंडर्ड वाले कॉमर्शियल गुड्स वाहन को ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी। यानी अगर आपकी गाड़ी का इंजन BS-IV या BS-III है, तो वह 1 नवंबर से दिल्ली में दाखिल नहीं हो सकेगी। यह कदम सर्दियों में खतरनाक रूप से बढ़ते एयर पॉल्यूशन लेवल को कम करने की दिशा में बड़ा बदलाव साबित हो सकता है।वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग और दिल्ली परिवहन विभाग ने संयुक्त रूप से यह आदेश लागू किया है। अब अन्य राज्यों के BS-VI से नीचे वाले सभी कॉमर्शियल वाहन दिल्ली में नहीं आ पाएंगे। यह सख्त नियम उन ट्रकों और मालवाहक गाड़ियों के लिए है जो दिल्ली में रोज़ाना हजारों टन माल लेकर प्रवेश करते हैं और प्रदूषण में बड़ा योगदान देते हैं।सरकार ने पूरी तरह सख्ती से पहले एक साल की मोहलत भी दी है। BS-IV इंजन वाले वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक अस्थायी मंजूरी दी गई है। इस अवधि में ट्रांसपोर्ट कंपनियों को अपने पुराने फ्लीट को BS-VI स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने का समय मिलेगा। यानी दो साल तक वे धीरे-धीरे अपने वाहनों को नए मानकों के अनुरूप ढाल सकेंगे।

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