दिल्ली: लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिए है कि अब हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में बाइक पर सवार 4 साल से बड़ी उम्र के बच्चों को हेलमेट पहनना जरूरी है। यह आदेश 29 अक्टूबर को सुनाया गया था, जो अभी सामने आया है। इस फैसले पर अभी मंथन जारी है और अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी।
हाइकोर्ट का कहना है कि जिन सिख- महिला और पुरुषों ने पगड़ी पहनी होगी। उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में 4 साल से ज्यादा उम्र के उन सभी लोगों पर यह आदेश लागू होगा, जो बिना हेलमेट के टू-व्हीलर चला रहे हैं। कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया कि हेलमेट केंद्र सरकार की तरफ से तय स्टैंडर्ड के हिसाब का होना चाहिए। हालांकि इस आदेश पर एक बार फिर से कोर्ट की ओर मंथन किया जा रहा है।