जालंधर 06 मई 2022

ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के मद्देनज़र डिप्टी कमिशनर पुलिस जसकिरनजीत सिंह तेजा ने धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी करते कमिशनरेट पुलिस की सीमा अंदर रात 10 बजे से सुबह 6बजे तक रिहायशी क्षेत्रों अंदर हार्न न बजाने पर पाबंदी लगाई है। इसी तरह साउंड सिस्टम की आवाज़ 7.5 डी.बी.(ए) और लाउड स्पीकरों, पटाख़ों और शोर पैदा करने वाले यंत्रों की आवाज़ तय सीमा तक रखने के आदेश जारी किए गए है और इन आदेशों का उल्लंघन करने पर साउंड का समान ज़ब्त कर लिया जाएगा।

माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के हवाले से डिप्टी कमिशनर पुलिस ने जारी आदेशों के अंतर्गत जनतक स्थानों की हद नज़दीक पटाख़ों और लाउड स्पीकर आदि की आवाज़ 10 डी.बी. (ए) से अधिक न हों या इलाके अनुसार 7.5 डी.बी.(ए) या दोनों में से जो कम हो, अनुसार रखने के आदेश दिए है। आदेशों अनुसार कोई भी व्यक्ति रात 10 बजे से सुबह 06 बजे के बीच ढोल या भोंपू, आवाज़ पैदा करने वाला कोई यंत्र, साउंड ऐंपलीफायर नहीं बजा सकेगा और मैरिज पेलैसों और होटलों में भी यह आदेश लागू होंगे। इसी तरह प्राईवेट साउंड सिस्टम वालों की तरफ से 7.5 डी.बी.(ए) से अधिक आवाज़ नहीं रखी जाएगी और यदि इन आदेशों का उल्लंघन किया जाता है तो साउंड सिस्टम और समान ज़ब्त किया जा सकेगा।

डी.सी.पी.ने कहा कि आवाज़ पैदा करने वाले किसी भी साधन की तरफ से पैदा किया शोर का स्तर 10 डीबी(ए) से अधिक नहीं होना चाहिए और सभी संस्थानों को इस मापदंड को बरकरार रखना चाहिए।

उन्होंने कहा कि आवाज़ पैदा करने वाले साधन जैसे डी.जे, लाइव आर्केस्टरा /गायक आदि रात 10 बजे के बाद बंद या उनकी आवाज़ तय सीमा तक कम हो जानी चाहिए और रात 10 बजे के बाद किसी भी इमारत या कैंपस की चार -दीवारी से बाहर आवाज़ सुनाई नहीं देनी चाहिए। आदेशों में यह भी कहा गया है कि वाहनों में म्युज़िक सिस्टम की आवाज़ दिन के किसी भी समय वाहन से बाहर नहीं आनी चाहिए।

डिप्टी कमिशनर पुलिस ने एक अन्य आदेश के द्वारा कमिशनरेट पुलिस के अधिकार क्षेत्र में सभी रैस्टोरैंट, क्लब, बार, पब और ऐसी और खाने -पीने वाले स्थानों में रात 11 बजे के बाद भोजन और शराब आदि का आर्डर नहीं लिया जाएगा और 11 बजे के बाद किसी भी नए ग्राहक को रैस्टोरैंट, क्लब, बार, पैर आदि में दाख़िल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।

आदेशों में यह भी कहा गया है कि सभी रैस्टोरैंट, क्लब, बार और पब या अन्य ऐसी खाने -पीने वाले स्थानों ( केवल अहाता) जिनके पास लायसैंस है आधी रात 12 बजे पूर्ण तौर पर बंद हो जानी चाहीए है। यदि शराब की दुकान के साथ कोई अहाता लगता है तो यह भी लायसैंस में दर्ज शर्तों अनुसार रात 11 बजे को पूर्ण तौर पर बंद हो जाने चाहिए।

यह आदेश 07.05.2022 से 06.07.2022 तक लागू रहेंगे।

 

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